69000 Shikshak Bharti; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए 69000 शिक्षक भर्ती मामले में चयन प्रक्रिया में गैर विज्ञापित 19 हजार पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें देने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

69000 शिक्षक भर्ती मामला क्यो लगाई हाईकोर्ट ने रोक-

69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित 19000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि 69000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर अभी नियुक्ति न की जाए और गैर विज्ञापित रिक्तियों को न भरा जाए। उम्मीदवारो का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह केवल 3.80 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तथा इसी तरह एससी वर्ग को 21 प्रतिशत की जगह सिर्फ 16.2 प्रतिशत आरक्षण ही दिया गया हैं।

यह गलत तरीका हैं, उम्मीदवारो ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19000 सीटों पर आरक्षण में घोटाला हुआ है जबकि सरकार ने 19000 सीटों के सापेक्ष केवल 6800 सीटें ही दी हैं। इस मामले व अन्य मामलो पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह ने यह आदेश दिया हैं। तथा इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

कोर्ट ने कहा यह शिक्षा नियमावली का उल्ळघंन हैं-

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि बिना विज्ञापन जारी किये हुए कोर्ट एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती हैं। याचिका में कहा गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले लखनऊ खंडपीठ में न्यायमूर्ति राजन राय ने राज्य सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। तथा अगले आदेश तक भर्ती ना करने का निर्देश दिया हैं।