Allahabad High Court UPTET 2021; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर अभी रोक लगा दी है, और राज्य सरकार से इसके बारे में जानकारी मांगी है। सूत्रो के अनुसार UPTET प्राइमरी लेवल में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई हैं।

Allahabad High Court UPTET 2021 फैसला-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2021 (UPTET 2021) के प्रमाण पत्र जारी करने पर अभी रोक लगा दी है। तथा राज्य सरकार से इस विषय में जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व अन्य लोगो द्वारा दायर की गई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

आपको बता दे कि इससे पहले इलहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गयी थी लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से यह अधिसूचना रद्द कर दी थी। जिसके बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने पूछा कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया है या नहीं, इस मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 मई 2022 को दुबारा की जायेगी।

क्या कहा गया हैं दायर याचिका में-

कोर्ट में दायर याचिका में टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए नियुक्त करने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, कि बीएड डिग्रीधारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी एनसीटीई ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य करार दिया था।