Chandigarh University: कल से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामला छाया हुआ हैं। छात्रो द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हैं। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हैं। यदि आपको कोई आपत्तिजन वीडियो बनाता हैं या वायरल करने की धमकी देता हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत हैं पुलिस में तुरंत जाकर इसकी कंप्लेन लिखवाईये, चलिए आज हम आपको बताते हैं, कि आपत्तिजनक वीडियों बनाने पर किस-किस धारा के तहत सजा मिल सकती हैं।

आपत्तिजन वीडियो बनाने पर मिलने वाली सजा-

धारा 354 सी-

धारा 354 सी तब किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता हैं, जब किसी स्त्री की लज्जा भंग होती है और उसके खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक हरकत की जाती हैं जिसके तहत किसी महिला को गंभीर रूप से ठेस पहुचाँया जाता हैं। इस धार के तहत आरोपियों को 1 से 5 साल तक की सजा दी जाती हैं। इसके तहत आर्थिक दंड का भी प्रवधान हैं ये अपराध समझौते योग्य नहीं हैं।

धारा 354(ए)-

यदि किसी महिला को उसकी अश्लील फोटो या वीडियो के आधार पर सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता है। इस आरोप के लिए आईपीसी की धारा 354 (ए) तहत 3 साल की सजा का प्रवधान किया गया हैं।

आईटी एक्ट, 2000 -

इस मामले में आईटी एक्ट 2000 बनाया गया हैं। जिसके मामले में इन धाराओं के तहत सजा मिल सकती हैं।

  • धारा 66 ए- किसी व्यक्ति की निजी फोटो उसकी सहमति के बिना खींचना , किसी और को भेजना के तहत सजा का प्रवधान हैं।
  • धारा 66 इ- किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान हैं।
  • धारा 67- आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान हैं।
  • धारा 67 ए- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान हैं।
  • धारा 67 बी- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया जाएगा तो इस धारा के तहत सजा का प्रवधान हैं।
  • धारा 72 ए- आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान किया गया हैं।