Allahabad Court Ordered : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी प्राइवेट स्कूलो को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया हैं। बता दे कि इलाबाद एचसी की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया हैं। जिन स्कूलो ने कोरोना काल में यानि 2020-21 शिक्षण सत्र के दौरान ली गई फीस का 15 प्रतिशत वापस करना होगा। जानिए ये नियम किन स्कूलो पर लागू होती हैं व किन स्कूलो पर नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने आदर्श भूषण और अन्य याचिकाकर्ताओं पर 6 जनवरी को निर्णय देते हुए ये फैसला सुनाया। जिसके तहत कोरोना काल में यानि 2020-21 में ली गई फीसो का 15 फीसदी हिस्सा वापस करे या तो आगे फीस में अर्जेस्ट करे। इसके लिए निजी स्कूलो को 2 महीने का समय दिया गया हैं।

ये नियम हर एक क्लास के छात्रो के लिए लागू होता हैं। जो छात्र स्कूल से निकल चुके हैं। उनको स्कूलो द्वारा उस सत्र में लिए गए फीस का 15 फीसदी उनके अभिवावको को एमाउंट के तौर पर वापस करना होगा।

ये नियम उन निजी स्कूलो पर लागू नहीं होगा। जिन्होने कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपने फीस में 15 फीसदी की कमी की थी। इसके प्रदेश के हर एक निजी स्कूल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये नियम मानना होगा। फिर स्कूल इस फीस को आगे की फीस में अरजेस्ट करे या छात्रो के अभिवावको को नगद के रूप में वापस करे। ये स्कूलो पर निर्भर करता हैं।