UGC releases fake universities List: यूजीसी ने भारत में 21 फर्जी यूनिवर्सिटी और संस्थानों की सूची जारी की है। जारी नोटिस के अनुसार, फर्जी और 'स्वयंभू' विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक दिल्ली में हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में काम कर रहे हैं, जिन्हें यूजीसी द्वारा फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और किसी भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी के आठ संस्थानों का नाम स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में रखा गया है।

UGC releases fake universities List-

यूजीसी द्वारा गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में चिह्नित किया गया हैं।

आपको बता दे कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, धारा 22 के तहत निर्धारित किया गया है कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार केवल एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम या एक संस्थान की ओर से स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा जो धारा 3 या एक संस्थान के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है।

डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम की ओर से विशेष रूप से सशक्त किया जाता है। यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के अनुसार फर्जी स्थापित यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अन्य संस्थान की ओर से 'विश्वविद्यालय' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाती है।

उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर-

फर्जी यूनिवर्सिटी के लिस्ट में दिल्ली प्रथम नंबर पर हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे 4 संस्थानों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दो-दो संस्थानों, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के एक-एक संस्थान शामिल किये हैं।