School Fees; हाईकोर्ट ने दिये प्राइवेट स्कूलो पर कार्यवाही के आदेश 5 पैसे की जगह 100 रूपये तक लेट फीस कर रहे हैं वसूल
School Fees; दिल्ली में निजी स्कूल फीस भरने में देरी करने पर पाँच पैसें के बजाय 50 से 100 रूपये कर वसूल कर रहे हैं, जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई करते समय दिया स्कूलो पर कार्यवाही का आदेश
School Fees; दिल्ली में निजी स्कूलों में देर में फीस जमा करने पर 5 पैसे से लेकर 100 रूपये तक लेट शुल्क फीस वसूल किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय को उनपर कार्यवाही करने का आदेश दिया हैं।
Delhi High court directed the Delhi government to complaint against a private schools-
दिल्ली हाईकोर्ट प्राईवेट स्कूलो के खिलाफ आयी शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें कहा गया कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से लेट परीक्षा शुल्क वसूल रहे हैं। वो पाँच पैसे की बजाय 50 से 100 रूपये तक वसूल रहे हैं।
जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने एक अभिभावक अजय अग्रवाल की ओर से प्राईवेट स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी। जिसमें याची द्वारा स्कूलो पर आरोप लगाया गया था कि निजी स्कूल कानून की अनदेखी कर उनके बेटे से 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क वसूल रहा हैं। तथा सरकार और शिक्षा निदेशालय उनकी शिकायत पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा हैं।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को याची द्वारा 22 दिसंबर 2021 को स्कूल के खिलाफ दी गयी, शिकायत पर छह सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया हैं, कि यदि याची शिक्षा निर्देशायल की कार्यवाही से खुश नहीं हैं, तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकता हैं। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से इस केस पर पैरवी कर रहे वकील ऋषिकेश कुमार ने भरोषा दिलाया कि मामले में उचित कार्यवाही की जायेगी।
आपको बता दे कि प्राइवेट स्कूल छात्रो की फीस समय से जमा ना करने पर उनसे प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क वसूल करते हैं। लेकिन दिल्ली में प्राइवेट स्कूल प्रतिदिन विलंब शुल्क 5 पैसे के बजाय 50 से लेकर 100 रूपये तक वसूल कर रहे हैं।