NMC ने दी चेतावनी, इन यूनिवर्सिटीज से ना करे भूले से ही MBBS
MBBS Courses : एमबीबीएस करने वाले स्टूडेट्स को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने चेतावनी दी हैं। ताकि स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद ना हो। इसके लिए एनएमसी द्वारा शुक्रवार को स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीटों के संबंध में सिंघानिया यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूजपेपर में पब्लिश होने वाले 'भ्रामक' विज्ञापन को लेकर अगाज किया हैं। यदि कोई मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो उसके एनरॉलमेंट को अवैध माना जाएगा।
क्या कहा NMC ने-
राजस्थान में मौजूद यूनिवर्सिटी का दावा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) के मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि IMC एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (बीओजी-एमसीआई) को इग्नू को एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने और शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुमति या मान्यता प्रदान करने का अधिकार नहीं प्रदान करता हैं।
सिंघानिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया दावा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 और एनएमसी अधिनियम, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया हैं। इस तरह, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, पचेरी बारी, जिला झुंझनु, राजस्थान द्वारा मेडिसिन (एमबीबीएस) के कोर्स में किया गया एडमिशन अवैध माना जाएगा।
आगे एनएमसी ने आगे कहा हैं कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने चालाकी से इस बात का दावा किया कि ये हाईकोर्ट के फैसले के अंदर आता है। लेकिन इसने बिना केस टाइटल और हाईकोर्ट के नाम का जिक्र किए ये बात कही हैं।' एनएमसी ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी के विज्ञापन को निराधार और ओछा बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन बताया हैं।