Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत में सरकार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना हैं, जिसके तहत बालिकाओं के माता-पिता को उनके 21 साल पूरा हो जाने के बाद 64 लाख रूपये मिलेगा। जिसकी वजह से बालिकाओं को भविष्य उज्जवल होगा। यह योजना 2015 में लाॅन्च हुआ था। इस योजना के तहत एक लड़की के माता-पिता (10 साल तक की आयु तक) किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में यह खाता खुलवा सकते हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) (सुकन्या समृद्धि योजना क्या हैं)-

सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत यदि माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर हर महीने ₹12,500 का निवेश करते हैं। तो 21 साल के लॉक-इन के बाद उसके पास लगभग ₹64 लाख रुपये तक तैयार हो जाता हैं। कोई व्यक्ति अपनी बालिका के नाम पर SSY खाता खोलता है, तो वह अगले 14 सालों के लिए खाते में निवेश कर सकेगा। और फिर जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब वह खाते से पैसे निकाल सकेंगे।

यदि पूरी अवधि के लिए 7.60 प्रतिशत फ्लैट ब्याज दर मानते हुए अगर कोई व्यक्ति अपनी बालिका के 18 साल बाद उपलब्ध 50 प्रतिशत निकासी नहीं करता है।तो उसे लगभग 64 लाख की मैच्योरिटी राशि मिलेगी। इस योजना के तहत, आप अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसका मतलब हर महीने का 12,500 हुआ।

सुकन्या समृद्धि योजन (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक SSY खाते में ₹1.5 लाख तक जमा कर सकता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत पूरे ₹1.5 लाख के निवेश पर कर छूट का क्लेम भी कर सकता हैं।

खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजन-

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको फॉर्म के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। इसके अलावा बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र, जैसे-पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी देना पडे़गा।

कैसे व कहाँ खुलवाए खाता-

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला सकते हैं। इस योजना के तहत अकाउंट बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा के साथ खाता खोला जा सकता हैं।