Voting From Home: अभी तक अपने घर से काम करने के बारे में सुना होगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में आयोग घर से वोट डालने की सुविधा दे रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने कुछ व्यक्तियों के लिए अपने घर से आराम से वोट डालने का एक विकल्प पेश किया हैं। यह विशेषाधिकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों व 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए लाया गया हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को एक आवेदन जमा करना होगा। घरेलू मतदान की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को शुरू हुई हैं।

वोटिंग के लिए भरना होगा ये फॉर्म-

बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) पात्र मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे। उन्हें फॉर्म 12-डी प्रदान करेंगे व घर से मतदान करने का विकल्प बताएंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर हैं। निर्वाचन विभाग ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु से व्यक्तियों या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों की एक अलग से सूची तैयारी की गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बीएलओ 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इन मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे व घरेलू मतदान की प्रक्रिया के स्पष्ट करेंगे। एक बार व्यक्तियों की सहमति के बाद उन्हें फॉर्म 12-डी सौंप दिया जाएगा। इन फॉर्मों को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जमा किया जाएगा।

इन घरेलू मतदाताओं के लिए वास्तविक मतदान 14 नवंबर से 21 नवंबर तक होगा। जब मतदान दल उनके घरों का दौरा करेंगे। वे आवश्यक मतपत्र उपलब्ध कराएंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी करेंगे व वोट डाले जाने के बाद मतपत्र एकत्र करेंगे। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के जरिए रिकार्डिंग की जाएगी। यदि कोई मतदाता 14 से 19 अक्टूबर के बीच घर पर उपलब्ध नहीं हैं। तो 20 से 21 नवंबर तक दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा। बता दे कि अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा हैं। इसके लिए सभी पार्टियों के तरफ से प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया हैं।