Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर अब 29 अप्रैल को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
Lakhmipur Kheri Violence Case: लखमीपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।

Lakhmipur Kheri Violence Case
Lakhimpur Violence Case : लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) जमानत याचिका पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रद्द कर उसे 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद आशीष मिश्रा ने 24 अप्रैल को लखीमपुर खीरी के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सुनवाई किया। बता दें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra Teni) का बेटा आशीष मिश्रा इस वक्त लखीमपुर के जेल में बंद है।
हाई कोर्ट में सुनवाई
लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच फिर से सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए लखनऊ हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव सिंह ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल का तारीख तय किया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए हाई कोर्ट को कहा था कि जमानत याचिका पर निष्पक्ष तौर पर सुनवाई करें।
3 महीने में निपटाना होगा मामला
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मिली जमानत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को निष्पक्षता से फैसला लेने को कहा साथ ही कोर्ट ने इस मामले को 3 महीने के अंदर ही निपटाने का आदेश भी दिया।
क्या है पूरा मामला
साल 2021 के अक्टूबर महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में कुछ किसान समूह लखीमपुर खीरी में एक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान एक जीप द्वारा मौके पर मौजूद 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया गया। वही इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हादसे को लेकर किसान नेताओं की ओर से दावा किया गया कि प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के लड़के आशीष मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने ही प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, हालांकि इन सभी आरोपों को अजय मिश्र टेनी तथा उनके बेटे आशीष मिश्र द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया।