Uttar Pradesh: यूपी में ज्यादातर युवाओं की इच्छा होती हैं सरकारी टीचर बनना या सरकारी नौकरी पाना उनका मानना होता हैं कि सरकारी टीचरो व अन्य कर्मचारियों की जॉब फिक्स होती हैं और उन्हें छुट्टियाँ भी बहुत मिलती हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सरकारी अवकाश के नियम बदले जा रहे हैं। ये राजपत्रित अधिकारियों यानी गैजेटेड ऑफिसर से लेकर स्कूल टीचर सभी पर लागू होगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने जानकारी दी हैं। यूपी में सरकारी टीचरो को छुट्टियो को लेकर नियम में बदलाव किए जाने पर विचार किया जा रहा हैं। यदि आप सरकारी टीचर हैं तो अब सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। आपकी छुट्टी का फैसला DIOS और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जैसे सरकारी अधिकारी निर्णय करेंगे।

इसके साथ ही अब लेटर के जरिए छुट्टी नहीं अप्लाई की जाएगी। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। UP Government के मानव संपदा पोर्टल ehrms.upsdc.gov.in के जरिए लीव एप्लिकेशन देना होगा। अब Earned Leave, कैजुअल लीव समेत अलग-अलग तरह की छुट्टियों के लिए नियम भी अलग होगा।

यूपी सरकारी टीचरो की छुट्टी में क्या बदलाव होगा-

एलटी ग्रेड टीचर और प्रवक्ता को 30 दिन तक का मेडिकल या उपार्जित अवकाश (EL) करना होगा। तो उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आवेदन भेजना होगा। छुट्टियां मंजूर करने का अधिकार डीआईओएस के पास होगा। और स्कूल प्रिंसिपल के पास सिर्फ आकस्मिक अवकाश यानी अर्जेंट लीव मंजूर करने का अधिकार होगा।

इसके साथ ही चार महीने तक की मेडिकल लीव, अर्न्ड लीव, बच्चों की देखभाल, पढ़ाई के लिए छुट्टी, मैटरनिटी लीव या कोई अन्य असाधारण छुट्टी मंजूर करने का अधिकार मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के पास होगा। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 30 दिन से 90 दिन तक की मेडिकल लीव और 30 से 60 दिन तक की Earned Leave स्वीकार कर सकेंगे। तथा शिक्षा निदेशक (माध्यमक) और अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) के पास अवकाश स्वीकृत करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीनस्थ अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद ईएल इनकैशमेंट और महिला अधिकारियों को बच्चों की देखरेख के लिए 30 दिन तक की छुट्टी देने का अधिकार होगा। इस विषय में स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के पास प्रस्ताव भेज दिया गया हैं। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए Manav sampada Portal पर टीचर/ कर्मचारी अप्लाई करेंगे और उनके रिपोर्टिंग मैनेजर/ अधिकारी वहीं से उसे अप्रूव करने का काम करेंगं।