UP News: उत्तर प्रदेश के इस शहर में अब कुत्ता पालने की सोचने वाले लोगो को पालने से पहले लेना होगा लाइसेंस यदि लाइसेंस लिए बिना ही कुत्ता पाल लिया तो आपको देना पड़ेगा भारी जुर्माना। बता दे कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा में आज डेवलपमेंट अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक हुई जिसमेंआवारा-पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों को लेकर अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया हैं।

इस बैठक में नियर्ण लिया गया कि अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक पर होगी। तथा इसके अलावा जो लोग आवारा कुत्तो के लिए इधर-उधर रास्ते में खाना डाल देता हैं। तो उसके लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं।

क्या हैं नया नियम-

  • दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा।
  • पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता हैं। उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से) हर महीने दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • आरडब्लूए/एओए/ ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। इस शेल्टर के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी संबंधित आरडब्लूए/एओए की होगी।
  • डॉग फीडर्स की मांग और उनके सहयोग से आरडब्लूए और एओए आउटडोर एरिया पर फीडिंग पॉइंट बनाएंगे तथा इन फीडर पॉइंट पर सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य हैं। आवारा कुत्तों के लिए खाने-पीने का इंतजाम फीडर्स, आरडब्लूए और एओए अपने खर्च पर करेगा।
  • पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। यानि जिन लोगो ने उसे पाला हैं।
  • पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो न्यूनतम 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। तथा कुत्ते के मालिक को घायल व्यक्ति अथवा जानवर का पूरा उपचार करवाना होगा, जिसका खर्च कुत्ते के मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।

क्यो बनाए गए ये नियम-

बैठक की सीईओ ने ट्वीटर पर ट्वीट करके जानकारी दी और मीडिया से बात करते हुए बताया कि आए दिन नोएडा में आवारा कुत्तो के काटे जाने की घटना सामने आ रही हैं। उन्होने बताया कि इन घटनाओं से पशुपालकों, डॉग लवर और आम आदमी के बीच मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने यह नियम बनाया हैं।