UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट (E Rent Agreement) को लेकर होने वाली परेशानी अब खत्म हो चुकी हैं। मकानमालिक या दुकान मालिक औऱ किरायेदार के बीच अब रेंट एग्रीमेंट 5 मिनट में घर बैठे ही बनवा सकते हैं। ई रेंट एग्रीमेंट के जरिये ऑनलाइन लीज डीड बनाई जाएगी।.डीड राइटर की दरकार नहीं पड़ेगी। अब सीधे मकान या बिल्डिंग के मालिक के साथ किरायेदार ऑनलाइन कांट्रैक्ट कर सकेंगे। इस योजना से राज्यसरकार को भी फायदा मिलेगा। इस सुविधा का लाभ ना केवल मकान-मालिको को ही अपितु करोबारियो को भी मिलेगी। कभी भी कही भी बैठे आप ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं।

ये नियम यूपी के इन शहरो के लिए लागू-

हर बार मकान बदलने पर नया रेंट एग्रीमेंट बनवाने या उसे रिन्यू कराने का की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो झंझट खत्म हो चुका हैं। ये नियम खासतौर पर यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर किराये पर रह रहे लोगो को राहत मिलेगी। अब ऑनलाइन तरीके से सिर्फ पांच मिनट में कांट्रैक्ट लेटर बन सकता हैं। ई रेंट एग्रीमेंट जन सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया कराने की मुहिम की शुरूआत ग्रेटर नोएडा से हुई हैं।

ऐसे बनवाए ऑनलाइन रेट एंग्रीमेंट-

आपको बता दे कि रेंट एग्रीमेंट की मौजूदा प्रक्रिया के तहत किरायेदार को पहले डीड राइटर के पास जाना पड़ता हैं। उसके बाद स्टांप पेपर खरीदने, नोटरी कराने के बाद दोनों पार्टियों के रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराना पड़ता हैं। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में किरायेदार को सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट पोर्टल पर जाकर अपने नाम और मोबाइल के जरिये लॉग इन करके लीज डिटेल्स को भरना होगा। प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के बाद स्टांप ड्यूटी अदा करते ही लीज डीड की आपको फोटोकॉपी प्राप्त हो जाएगी। आप अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या लेपटॉप के जरिए भी ये काम कर सकते हैं।