UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (UP CM Yogi Adityanath) ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान बना दिया हैं। अब ग्राहको को प्रापर्टी की लेन-देन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से वो अपना रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करायी जा सकती हैं। ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार को लागू कर दिया गया हैं।

यूपी में रजिस्ट्री कराने के नये नियम-

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने यूपी में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नये नियम पारित कर दिए हैं। प्रदेश में किसी भी रजिस्ट्री के आपको रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करा सकेंगे हालांकि पहले यह 18 मंडलों में यह व्यवस्था लागू की गयी हैं। रजिस्ट्रेशन विभाग की बैठक में बड़ा बदलाव किया गया हैं। यदि ये सफल हो गया तो यूपी के हर एक मंडल में ये नियम लागू कर दिया जाएगा।

इससे पहले यूपी सरकार ने किया ये नियम खत्म-

उत्तर प्रदेश सरकार जनता को हर रोज नये-नये उपहार दे रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रिलेटिव, सगे-संबंधियों के रजिस्ट्री शुल्क लेकर बड़ा फैसला लिया था। घर के किसी सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क काफी ज्यादा लिया जाता था। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया हैं। गिफ्ट डीड के दायरे में पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी को शामिल हैं।

नई स्कीम के तहत इतनी रकम देनी होगी-

नये स्कीम के तहत सिर्फ ₹5000 शुल्क देना होगा और 1000 पर प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री करायी जा सकेगी तथा इसे किसी भी संपत्ति में शामिल किया जाएगा। इन नियमों में बदलाव करने की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को काफी लाभ मिला हैं।