UP News: कानपुर में हुए सड़क हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की हैं। यदि कोई भी अब टैक्टर-ट्रॉली में सवारी भरकर लेकर जाते हुए नजर आएगा तो उसे 10 हजार रूपए तक का जुर्माना देना होगा। कानपुर में हुए भीषण हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एक अहम एडवाइजरी जारी की हैं। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि दस दिनों तक यूपी के सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाई जाएगी। ये अभियान खासकर ग्रामीण क्षेत्रो में चलाई जाएगी।

यूपी के यातायात निदेशालय ने जारी एडवाइजरी में 10 दिन तक सभी जिलों मे सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियना में ये देखा जाएगा कि यातायात के लिए कही लोग मालवाहक वाहन ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला व डंपर पर सवारियों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा करते हुए लोग पाए गए तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।

आपको बता दे कि कल लखनऊ के इटौजा और कल कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से दुर्घटना हो गई थी. कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी जिला अधिकारियों के समन्वय से सभी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से इस अभियान चलाया जाए। आपको बता दे कि कानपुर में हुए सड़क हादसे के बाद यूपी सीएम योगीआदित्यनाथ ने कहा हैं कि लोग मालवाहक वाहनो का प्रयोग सवारी के रूप में ना करे। जिसके बाद से यातायात निदेशालय ने ये एडवाइजरी जारी कि हैं कि यदि किसी मालवाहक गाड़ी का प्रयोग यातायात के साध के रूप में किया गया तो उसपर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।