UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने को लेकर स्थिति को एकदम साफ करते हुए कहा कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले अगर पांच वर्ष तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार समाप्त हो जाएगे। इससे पहले इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में यह कहा था कि कि मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाना अधिकार नहीं है बल्कि अनुकंपा है। इसलिए उच्च स्तर पर यह तय किया गया है कि जो पांच साल तक जो भी आवेदन नहीं करेगा वह नौकरी पाने का हकदार नहीं होगा।

जानिए क्या हैं पूरा मामला-

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया हैं। कि मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार केवल पाँच वर्षो तक ही योग्य रहेगे। क्योकि कई बार संज्ञान में आया है कि कुछ लोग आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए कई कई साल तक आवेनद तक नहीं करते हैं। जिसकी वजह से विषम स्थिति पैदा जाती है। पांच साल बाद आवेदन करने की स्थिति पर विभागाध्यक्ष शासन से अनुमति मांगते है ।

इस फैसले पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपनी राय व्यक्त कर चुका हैं। अब विशेष परिस्थितियों में ही या स्पष्ट वजह से ही अब पांच साल बाद नौकरी अनुकंपा के आधार पर दी जाएगी। नहीं तो जिन लोगो ने आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए पाँच सालो तक आवेदन नहीं किया। उनका ये अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।