UP Police Bharti 2024: यूपी पुलिस भर्ती में आपकी शादी बन सकती हैं, बाधा, जाने आवेदन के नियम

UP Police Bharti 2024: यूपी पुलिस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारो को इन नियम का करना होगा पालन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आवेदन;

Update: 2024-01-10 10:12 GMT

UP Police Bharti 2024: उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्तियाँ निकलने वाली है। इन भर्तियों के लिए पुरूष व महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्ते तय की गई है। ये नियम पुरूष व महिला दोनों के लिए निर्धारित किए गए है। तो वहीं पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले ये बातें जानना आवश्यक है। नहीं तो सेलेक्शन होने के बाद भी आपकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी।

यूपी पुलिस भर्ती शादी के लिए शर्ते-

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस में कई बातों का जिक्र किया गया है। जिसमें इन शर्तों को भी बताया गया है। वैवाहित स्थिति के कॉलम में कहा गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे पुरूष उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेगे। जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसके अलावा ऐसी महिला उम्मीदवार आवेदन के योग्य नहीं होंगे। जिसने पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। हालांकि इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती हैं, वो भी तब यदि इसका कोई समाधान हो जाए कि ऐसा करने का कोई विशेष कारण है।

नोटिस के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका चयन निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा उसे अन्य किसी भर्ती प्रक्रिया से बैन किया जा सकता है।

किसकी नियुक्ति नहीं हो सकती-

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ऐसे किसी अभ्यार्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक कि वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी व मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप स े विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।

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