बीएड बनाम डीएलएड डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर भर्ती से बाहर
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Education: स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड सर्टिफिकेट को लेकर मामला फिर करम हो गया है. बता दे की मंगलवार देर शाम केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, बीएड डिग्री रखने वालों को प्राइमरी टीचर यानी KVS PET Teacher Recruitment से बाहर कर दिया गया है. इस लेवल के लिए डीएलएड धारकों को ही पात्र घोषित किया गया है.
केद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील पर फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री को रद्द कर दिया है. 11 अगस्त 2023 को आए इस फैसले के बाद प्राइमरी टीचर बनने के लिए BEd Degree वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं. बता दे की फैसले को ध्यान में रखकर ही नियमों में बदलाव किया गया है.
केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को डीएलएड सर्टिफिकेट देना होगा. सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए उम्मीदवार को 17 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है. केंद्रीय विद्यालय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया है.
केंद्रीय विद्यालय ने कहा है कि पीआरटी टीचर भर्ती के लिए बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू राउंड के लिए मेरिट लिस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा. अधिकारिक नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स चेक कर ले.