Railway Rules : यदि ट्रेन में समान चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, जानिए विस्तारपूर्वक

Railway Rules : यदि आपका समान रेलवे स्टेशन से या ट्रेन से चोरी हो जाता हैं या गायब हो जाता हैं तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, पढ़िए इस आर्टिकल में विस्तार से

Update: 2023-03-31 17:35 GMT

Railway Rules : रेलवे स्टेशन पर अक्सर लोगो का समान खो जाता हैं। तथा इसके अलावा कभी-कभी ट्रेन से यात्रा करते समय भी समान की चोरी हो जाती हैं। जिसके वजह से हमे परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। और हमको जबतक पता चलता कि हमारा समान गायब हुआ हैं। तब तक वो हमारी पहुँच से काफी दूर चला गया होता। कई लोग हार मान लेते हैं। और मायूस होकर घर चले जाते हैं। लेकिन यदि आपके साथ ऐसी घटना घटती हैं, तो मायूस ना हो, जानिए आपको क्या करना होगा। यदि आपका समान ट्रेन से चोरी हो जाए तो

ट्रेन से समान चोरी होने पर क्या करे-

रेलवे में सफर करते समय यदि यात्री अपने समान की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो अक्सर उनका समान खो जाता हैं। तो आपको रेलवे की वेबसाइट के अनुसार, अगर रास्ते में किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी हो जाता हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर कोच अटेंडेट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए। इन लोगो की ओर से आपको प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इस फॉर्म को भरकर आवश्यक कार्यवाई के लिए थाने भेज दिया जाएगा। यदि आपको अपनी यात्रा पूरा करना हैं, तो आप शिकायत पत्र लिखकर किसी भी रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता चौकियों पर भी दे सकते हैं।

समान खोने पर मिलता हैं मुआवजा-

ट्रेन में सफर करने के दौरान अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता हैं, तो उसे सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर शिकायत करने के बाद भी आपका सामान नहीं मिलता हैं। तो रेलवे की ओर से चोरी हुए या खोए सामन के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना होगा ये काम, अगर अपने सामान रेलवे के लगेज में बुक कराया हुआ है और फीस भरी हैं, तो सामन के खो जाने या नुकसान होने पर इसकी जिम्मेदारी रेलवे की होगी। ऐसी स्थिति में मुआवजे के तौर पर आपको सामान के खो जाने या नुकसान होने पर 100 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा।

Tags:    

Similar News